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क्या शादी के बिना मां बनने वाली महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं? जानें क्या कहता है कानून

क्या भारत में कोई अविवाहित महिला भी विवाहित की तरह की गर्भपात कराने का अधिकार रखती है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब हेल्थ एक्सपर्ट और कानूनी विशेषज्ञों से...
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क्या शादी के बिना मां बनने वाली महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं? जानें क्या कहता है कानून


भारत के संविधान में हर नागरिक को कुछ मूल अधिकार हैं। महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं इन्हीं में एक अधिकार है गर्भपात का जिसे 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के जरिए लागू किया गया था। यूं तो इस एक्ट का महिला के मैरिड स्टेटस से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हमारा समाज किसी भी अविवाहित लड़की के गर्भपात को गलत नजर से देखता है। कई बार अनचाहे संबंध और अन्य कारणों से लड़कियां शादी से पहले गर्भधारण कर लेती हैं, जिसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है। ऐसे में काफी लड़कियां ये समझ नहीं पाती कि उन्हें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि आज भी ज्यादातर लोगों को यह पता है कि भारत में गर्भपात एक कानूनी अपराध है।

परिवार की इज्जत और समाज में बदनामी के डर से कुछ मामलों में बिना शादी के गर्भधारण करने वाली लड़कियां सस्ता सा क्लीनिक खोज कर गर्भपात करवाने के बारे में सोचती हैं, ताकि इसके बारे में किसी को पता न चलें। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? गर्भपात के लिए बिना जांच परख के कोई क्लीनिक चुनने वाली लड़कियां अक्सर इस बात से अनजान होती हैं कि वहां कोई सर्टिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। अनजाने में लड़कियां इन क्लीनिक में गर्भपात तो करवा लेती हैं, लेकिन इसकी वजह से उनकी जान का जोखिम भी बढ़ता है। भारत में बढ़ते गर्भपात के मामलों के मद्देनजर इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर भारतीय कानून क्या कहता है और अगर कोई लड़की बिना शादी के गर्भवती हो जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए।

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क्या अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करा सकती हैं?- Is abortion legal for unmarried women in India?

दिल्ली की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. तान्या गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके बताया है कि भारत में अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात का हक रखती हैं। जिन लड़कियों की उम्र 18 साल से ज्यादा है और वो बिना शादी के गर्भधारण कर चुकी हैं, तो वो किसी भी अस्पताल में जाकर अपनी आईडी दिखाकर गर्भपात करवा सकती हैं। गर्भपात के लिए अविवाहित महिलाओं को अपने मेल पार्टनर या पेरेंट्स की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि अस्पताल गर्भपात कराने वाली लड़कियों का नाम और विवरण की जानकारी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है।

क्या 18 साल की कम उम्र की लड़कियां गर्भपात करवा सकती हैं?- Can girls under 18 have an abortion?

डॉ. तान्या गुप्ता का कहना है कि भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भी गर्भपात करवा सकती हैं। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को गर्भपात के लिए माता-पिता या लोकल गार्जियन को साथ में लेकर जाना जरूरी होता है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के अनुसार, 20 सप्ताह तक का गर्भधारण करने वाली अविवाहित महिलाएं 1 डॉक्टर की सलाह लेकर गर्भपात करवा सकती हैं। वहीं, अगर गर्भ 20 सप्ताह से ज्यादा का हो चुका है, तो गर्भपात करवाने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह जरूरी होती है।

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अविवाहित महिला के गर्भपात पर भारतीय कानून क्या कहता है?- Circumstances for An Abortion

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील आरूष तिवारी का कहना है कि भारत में अविवाहित महिलाएं बिना किसी डर के गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भपात करवा सकती हैं। भारत में गर्भपात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट, 1971 के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह कानून महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देता है। इस एक्ट के तहत 2022 के बाद अविवाहित महिलाओं को भी शादीशुदा महिलाओं की तरह गर्भपात कराने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई अविवाहित महिला, जो गर्भ तो धारण कर चुकी है, लेकिन मां नहीं बनाना चाहती है, तो वह कानूनी तौर पर गर्भपात करवा सकती है।

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गर्भपात कराने के लिए क्या परिस्थितियां होनी चाहिए?

MTP एक्ट के तहत गर्भपात के लिए कुछ परिस्थितियां दी गई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।

- गर्भावस्था महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रही हो। 

- भ्रूण में गंभीर विकृतियां पाई जाएं। 

- महिला गर्भधारण न करना चाहती हो (अपनी इच्छा के अनुसार)

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गर्भपात कराने के लिए क्या सीमा निर्धारित की गई है?

इस सवाल का जवाब देते हुए आरूष तिवारी ने कहा कि गर्भपात के लिए गर्भ की आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। अगर गर्भ की उम्र निर्धारित से ज्यादा है, तो गर्भपात के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है।

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1. 20 सप्ताह तक : अविवाहित और विवाहित महिलाएं एक सर्टिफाइड डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात करवा सकती है।

2. 20 से 24 सप्ताह तक : बलात्कार के मामले या गर्भावस्था महिला के स्वास्थ्य के जोखिमों से जुड़ा है, तो 2 सर्टिफाइड डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात करवाया जा सकता है।

3. 24 सप्ताह के बाद :आमतौर पर 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट की इजाजत के बाद गर्भपात करवाया जा सकता है। 

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निष्कर्ष

2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए कानून के अनुसार, अविवाहित महिलाएं भी अब गर्भपात का अधिकार रखती हैं। इसमें डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।

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