नई जीएसटी दर लागू होने के बाद अब लोगों को इलाज और दवाओं पर जेब ढीली नहीं करना पड़ेगा। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला GST 2.0 भारत में कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नए जीएसटी नियमों के तहत 33 जीवनरक्षक दवाओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा, कैंसर, रेयर डिजीज और गंभीर क्रॉनिक बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 3 जरूरी दवाओं पर भी जीरो टैक्स लागू होगा। दूसरी कॉमन दवाओं पर भी टैक्स घटाकर 12 से 5% कर दिया गया है। यह बदलाव मेडिकल डिवाइस, डायग्नोस्टिक किट्स और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी लागू होता है। लखनऊ के एसजीपीजीआई (SGPGI) में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के एचओडी डॉ. राजेश हर्शवर्धन का मानना है कि सरकार के इस बड़े फैसले से इलाज का खर्च काफी कम होगा और देशभर में मध्यम और निम्न आर्थिक परिवारों के लिए इलाज सस्ता और आसान बन जाएगा।
नई जीएसटी दर से सस्ता होगा इलाज और दवाएं- GST 2.0 Make Treatment And Medicines Cheaper
- 33 जीवनरक्षक दवाएं और कैंसर में इस्तेमाल होने वाली दवाओं: पर अब जीएसटी 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है। ये दवाएं कैंसर के इलाज, क्रॉनिक बीमारियां और रेयर डिजीज में इस्तेमाल होती हैं।
- रेयर डिजीज और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 3 ड्रग्स: पर लागू 5 % जीएसटी अब 0 % होगा।
- कॉमन दवाओं: पर भी जीएसटी दर 12 से 5 % कर दिया गया है।
- मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक किट्स: कॉटन गॉज, पट्टियां, शुगर चेक करने वाली मशीनें (ग्लूकोमीटर) और टेस्ट करने वाले केमिकल्स पर 12 से 18 % जीएसटी को घटाकर 5 % कर दिया गया है।
- व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी: अब पूरी तरह जीएसटी मुक्त हैं, इसमें सीनियर सिटिजन और फैमिली पॉलिसी भी शामिल है।
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जीएसटी दर घटने से सस्ती होगी कीमोथेरेपी- GST 2.0 Makes Chemotherapy Cheaper
डॉ. राजेश हर्शवर्धन ने बताया कि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी सबसे महंगा और लंबा चलने वाली प्रक्रिया होती है। सिर्फ दवाओं पर ही लगभग 1 लाख रुपये तक का खर्च आता है। पहले इस पर 12% जीएसटी लगने से कुल खर्च करीब 1,12,000 रुपये हो जाता था। लेकिन अब जब इस पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, तो मरीजों को कीमोथेरेपी पर सीधे 12,000 रुपये की राहत मिलेगी।
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कैंसर की अन्य दवाओं पर राहत- GST Reduced On Cancer Medicines
कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाएं भी बेहद महंगी होती हैं, जिनका खर्च कई बार 5 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। पहले इन पर 12 % जीएसटी जुड़कर बिल 5,60,000 रुपये तक चला जाता था। अब जीरो जीएसटी के बाद मरीजों को करीब 60,000 रुपये की बचत होगी। इतने बड़े खर्च पर यह राहत किसी भी परिवार के लिए बड़ी सहूलियत साबित होगी।
स्वास्थ्य बीमा होगा टैक्स फ्री- Health Policy Will Be Now Tax Free
नई जीएसटी दर लागू होने के बाद अब हेल्थ पॉलिसी लेने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले 40,000 रुपये की पॉलिसी पर 18% जीएसटी जोड़ने से पॉलिसी धारक को कुल 47,200 रुपये चुकाने पड़ते थे। लेकिन अब शून्य जीएसटी के बाद केवल 40,000 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इस तरह हर पॉलिसी धारक को 7,200 रुपये की सीधी बचत होगी। यह बदलाव खासकर सीनियर सिटिजन और फैमिली हेल्थ पॉलिसी लेने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि लंबे समय तक प्रीमियम भरने में यह बचत उनके बजट पर पॉजीटिव असर डालेगी।
निष्कर्ष:
GST बदलाव मरीजों और परिवारों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब दवाएं, मेडिकल डिवाइस और इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती हो जाएंगी। नई जीएसटी दर से इलाज का बोझ घटेगा और हेल्थकेयर ज्यादा सुलभ बनेगा।
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image credit: moneycontrol