केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है। द हिंदू की खबर के अनुसार, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ई-सिगरेट से संबंधित उत्पादन, निर्माण, आयात/निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार इस संबंध में एक अध्यादेश लाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय ICMR द्वारा ई-सिगरेट के संभावित खतरे पर जारी एक श्वेत पत्र पर आधारित है।
विधेयक के मसौदे के अनुसार, पहली बार अपराध करने पर एक साल तक की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अपराध को दोहराने पर अपराधियों को तीन साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ई-सिगरेट का भंडारण करने पर भी छह महीने तक का कारावास या 50,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ई-हुक्का पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, ई-सिगरेट से कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है।
आपको बता दें कि, भारत में दुनियाभर में तंबाकू उपयोगकर्ताओं (268 मिलियन) की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है- इनमें से कम से कम 12 लाख लोग हर साल तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं।
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ई-सिगरेट के नुकसान- E-Cigarettes Side effects
कुछ शोध धूम्रपान करने वालों में प्रतिकूल प्रभाव की रिपोर्ट करते हैं
- मुंह का कैंसर
- फेफड़ों का कैंसर
- शुष्क मुंह
- मुंह के छाले
- सरदर्द
- जीभ में सूजन
- काली जीभ
- चक्कर आना
- नींद न आना
- एलर्जी
- छाती में दर्द
- सांस लेने में तकलीफ
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