
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई बेचने वाले दुकानदारों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। एफएसएसएआई ने अपने इस निर्देश में कहा है कि अब सभी मिठाई कारोबारियों को सभी मिठाईयों के रेट के साथ मिठाई की मैनुफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर लिखना होगा।
एफएसएसएआई (FSSAI) के मुताबिक, मिठाई को कब तक खाया जाए या फिर मिठाई कब बनी है इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता था। जिसकी वजह से कई बार लोगों की तबीयत भी बिगड़ जाती है। इसलिए इस तरह का निर्देश जारी करना पड़ा। अब लोग असानी से मिठाई के रेट के साथ ये भी पता कर सकेंगे कि मिठाई कब बनी है और इसका सेवन कितने दिन तक करना सही है।
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एफएसएसएआई ने जारी किया निर्देश
मिठाई के लिए जारी ये नया नियम 1 जून 2020 से लागू होने जा रहा है। इससे पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी सभी मिठाई कारोबारियों के साथ काउंसलिंग कर नई गाइडलाइन्स के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि ये नया नियम एफएसएसएआई ने सोमवार को जारी किया है। आदेश के मुताबिक, सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इन निर्देशों का गंभीरता से पालन करना होगा।
विभाग का मानना है कि अगर इस तरह से सभी मिठाई को बेचा जाएगा तो इससे ज्यादा दिन पुरानी मिठाई का सेवन करने से जो लोग बीमार हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। लोग अपनी पसंद के अनुसार मिठाई की जानकारी लेने के बाद ही मिठाई को खरीदेंगे। इससे हर कोई अपने आपको स्वस्थ भी रख सकता है।
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मिठाई कारोबारियों को देनी होगी सही जानकारी
आपको बता दें कि नए नियम के इस निर्देशों का पालन दुकानदारों को भी काफी गंभीरता से करना होगा। फिलहाल, सभी मिठाईयां बिना किसी एक्सपायरी तारीख के लोग लेते हैं। जिसकी वजह से लोगों को मिठाई की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब सभी दुकानदारों को मिठाई की एक्सपायरी तारीख और उस मिठाई को कब तैयार किया गया है ये बताना होगा।
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