टीवी और अखबारों में हर दिन ऐसे तमाम विज्ञापन आते हैं, जिनमें किसी प्रोडक्ट के द्वारा आपको गोरा, लंबा, मोटा बनाने, बाल उगाने, सेक्स परफॉर्मेंस बढ़ाने, दिमाग तेज करने का दावा किया जाता है। ये विज्ञापन भ्रामक होते हैं और बॉडी शेमिंग को बढ़ावा देते हैं। मगर जल्द ही इस तरह के विज्ञापन करना और प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना कंपनियों और सेलिब्रिटीज को भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार भ्रामक विज्ञापनों और झूठे दावे करने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाम लगाने के लिए Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 में संशोधन करने का प्रस्ताव लाई है। ये प्रस्ताव Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा लाया गया है।
पहले से है कानून, बढ़ाया जाएगा दायरा
किसी प्रोडक्ट के 'जादुई असर' वाले विज्ञापनों की रोकथाम के लिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट यानी Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 बनाया गया था।
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इस एक्ट के तहत 54 रोगों, कंडीशन्स और डिस्ऑर्ड्स को ठीक करने का दावा करने वाले जादुई नुस्खों और दवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। मगर सरकार द्वारा जारी नए प्रस्ताव में इन रोगों, डिस्ऑर्डर्स और कंडीशन्स की संख्या बढ़ाकर 78 कर दी गई है। नए नियमों के तहत गोरापन बढ़ाने, प्रीमेच्योर एजिंग रोकने, दिमाग तेज करने, लंबाई बढ़ाने, यौन अंगों की लंबाई बढ़ाने, सेक्शुअल परफॉर्मेंस बढ़ने जैसे प्रोडक्ट्स को इस कानून में शामिल करने की बात कई गई है।
50 लाख जुर्माना 5 साल जेल हो सकती है
अभी मौजूदा कानून के अनुसार जादू, टोटका, तिलिस्म, मंत्र, कवच आदि के द्वारा चमत्कारी प्रभाव या इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों पर पहली बार उल्लंघन में सिर्फ 6 महीने की जेल और जुर्माना, तथा दूसरी बार उल्लंघन पर 1 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। मगर नए प्रस्ताव के अनुसार जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50 लाख तक और सजा को बढ़ाकर 5 साल तक किया जाएगा।
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नए बिल Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) (Amendment) Bill, 2020 के ड्राफ्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कंपनी पहली बार नियम का उल्लंघन करती है, तो संबंधित व्यक्ति को 2 साल जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सतका है। दोबारा गलती करने पर जुर्माने की राशि को 50 लाख तक और जेल को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
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