Lockdown 2.0 Guidelines: देशभर में घर के बाहर मास्‍क पहनना हुआ अनिवार्य, थूकने पर मिलेगी सजा

कोरोना वायरस से निपटने और Lockdown के नियमों का पालन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। विस्‍तार से जानने के लिए पढ़ें लेख। 
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Lockdown 2.0 Guidelines: देशभर में घर के बाहर मास्‍क पहनना हुआ अनिवार्य, थूकने पर मिलेगी सजा


Lockdown 2.0 Guidelines: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट के बीच मंगलवार, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्‍होंने 19 दिनों तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए लोगों से सरकार के नियमों का पालन करने की अपील की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय की ओर एक गाइडलाइन जारी होने का जिक्र अपने संबोधन में किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 अप्रैल तक कठोरता से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा। अगर स्थिति बेहतर हुई तो 20 अप्रैल के बाद कुछ चीजों में ठील भी दी जाएगी। 

इसी क्रम में आज यानी बुधवार, 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय की ओर से एक दिशा-निर्देश (Home ministry guidelines on lockdown) जारी किया गया है। जिसमें सरकार ने कई चीजों में राहत देने का निर्णय लिया है तो वहीं कुछ मामलों में कड़े कानून के तहत नियमों का पालन कराने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा लागू किया जाएगा, उलंघन करने वालों पर 'डिजास्‍टर मैनेजमेंट एक्‍ट 2005' के तहत जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है।

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गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में क्‍या कहा गया है? 

  • पूरे देश में पब्लिक प्‍लेस और वर्क प्‍लेस में फेस मास्‍क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी रोक लगाई गई है, ऐसा करने वाले वाले पर दंडात्‍मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गुटका, तम्‍बाकू और शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  • भीड़-भाड़ जैसे, शादी-विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रम, किसी तरह का उत्सव, सेमिनार और खेल के आयोजनों जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगी रहेगी।
  • कहीं भी भीड़ लगाने पर पाबंदी रहेगी, सोशल डिस्‍टेंसिंग को मेनटेन करना होगा। वर्क प्‍लेस को समय-समय पर सैनिजाइज करने के निर्देश।  
  • ट्रेन, मेट्रो, सड़क और हवाई यात्राएं 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के सभी दफ़्तर भी 3 मई तक बंद रहेंगे।
  • 3 मई तक मॉल्‍स, सिनेमाघर, जिम और रेस्त्रां आदि भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। 
  • सभी धार्मिक स्‍थलों में किसी भी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। 
  • फल-सब्ज़ी, दवा, राशन, दूध, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। 
  • बैंक और एटीएम के अलावा शेयर मार्केट खुले रहेंगे।

20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ क्षेत्रों में मिलेगी राहत

  • कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की छूट रहेगी, खेती से जुड़े सामान, कल-पुर्ज़े, सप्लाई चेन से जुड़े काम किए जा सकेंगे। 
  • दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां खुली रहेंगी। 
  • हाइवे के ढाबे, ट्रक रिपेयरिंग की दुकानें और सरकारी कार्यों से जुड़े कॉल सेंटर खुले रहेंगे। 
  • मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयरिंग वाले, इलेक्ट्रिशियन, पलंबर, कार्पेंटर और इसी प्रकार के स्वरोज़गार वाले लोगों को काम करने की छूट दी जाएगी। 
  • इसके अलावा, 30 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे उद्योग धंधों को नियमों के तहत खोलने की छूट होगी।
  • लेकिन ये सारी छूट कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी।

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