सरकार ने संसद में रखा स्वास्थ्य से जुड़े दो नए बिलों का प्रस्ताव, जानें पारित होने पर लोगों को मिलने वाले फायद

इस बिल के तहत नर्सिंग स्टाफ के साथ-साथ दाइयों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक नई बॉडी और पंजीकरण बोर्ड बनाने की मांग की गई है। 
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सरकार ने संसद में रखा स्वास्थ्य से जुड़े दो नए बिलों का प्रस्ताव, जानें पारित होने पर लोगों को मिलने वाले फायद

केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में स्वास्थ्य से जुड़े दो नए बिलों National Dental Commission Bill, 2023 and National Nursing and Midwifery Commission Bill, 2023 का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है बिल पारित होने के बाद आम लोगों को भी इससे काफी फायदे मिलेंगे। दोनों बिलों में लाइव नेश्वनल रजिस्टर बनाने का भी प्रावधान रखा गया है। इस बिल के तहत नर्सिंग स्टाफ के साथ-साथ दाइयों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक नई बॉडी और पंजीकरण बोर्ड बनाने की मांग की गई है। 

बनाया जाएगा पंजीकरण बोर्ड  

इन दोनों बिलों के तहत एक पंजीकरण बोर्ड बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें डेंटल एजुकेशन के साथ-साथ नर्सिंग एजुकेशन के योजनाओं को देखेगा। रजिस्टर के अंदर प्रोफेश्नल्स की एजुकेशन के बारे में समय-समय पर सभी जानकारियां अपडेट की जाएंगी। दोनों बिलों के तहत डेंटिस्ट के लिए एग्जिट टेस्ट का प्रावधान भी होगा, जिसे MBBS का अगला बैच पूरा करने वालों के लिए लागू किया जा सकता है। इस बिल के पारित होने के बाद लंबे समय से चल रहा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर एक नया बिल बनाया जा सकता है। 

क्या है डेंटल कमीशन बिल?

दरअसल, इस बिल का संसद में प्रस्ताव रखने के पीछे का मुख्य कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार लाना है। इस बिल के पारित होने के बाद से ही एक नई बॉडी निर्मित की जाएगी,जो देश की डेंटिस्ट्री और डेंटल एजुकेशन आदि की देख-रेख करेगी। इस बिल के पारित होने से स्वास्थ व्यवस्था और डेंटल स्टाफ के अधिकारों में सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। 

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देखे जा सकते हैं ये बदलाव 

इस बिल के पारित होने के बाद लोगों को एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बिल में भारत के डेंटल एजुकेशन को एफोर्डेबल बनाया जा सकता है। पुराने डेंटल काउंसिल आफ इंडिया को हटाकर बनाए जाने वाले इस बिल में आयोग बनाया जाएगा, जिसमें 33 सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसमें एक चेयरपर्सन, 8 एक्‍स ऑफिस मेंबर्स और 24 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। डेंटिस्‍ट्री में पोस्‍ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म एक्जिट टेस्‍ट आदि का भी प्रावधान रखा गया है। 

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